समझौता एक्सप्रेस विस्फोट, एक आपराधिक मामल और दो जांच व्याख्या-गौतम चैधरी
इन दिनों संत असीमानंद, लोकेश शर्मा, राजेन्द्र चैधरी और कमल चैहान पंचकूला स्थित राष्ट्रीय जांच अभिकरण (एनआईए) के विशेष न्यायालय में अपने को निर्दो’ा साबित करने की लडाई लड रहे हैं। इन चारों पर 18 फरवरी सन् 2007 की रात को अटारी, पाकिस्तान जा रहे समझौता एक्सप्रेस में बम धमाके की साजिश का आरोप है। अद्यतन जानकारी के अनुसार संत असीमानंद ने जांच अभिकरण के विशेष न्यायालय में अपनी जमानत याचिका दाखिल की है। इस साल के प्रथम चरण में संत असीमानंद के अधिवक्ता नरदेव शर्मा ने पंचकूला के विशेष न्यायालय में संत असीमानंद के जमानत के लिए आवेदन किया था। उस आवेदन पर अभी तक मात्र तीन बहसें हो पायी है। दो बहस स्व. शर्मा करके गये और तीसरी बहस विगत 23 अक्टूबर को वरिष्ठ अधिवक्ता मतबेन्दर सिंह ने किया। अब अधिवक्ता नरदेव शर्मा के बहस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि अधिवक्ता शर्मा की विगत दिनों मृत्यु हो गयी। समझौता विस्फोट मामले में असीमानंद के जुडे पहलू का सबसे खास तथ्य यह है कि जमानत याचिका दाखित करने के बाद विशेष न्यायालय के न्यायाधीश तीन तारीख पर सुनवाई करने से मना कर दिये। जब अधिवक्ता ने न्यायाल...